कुमार इंदर, जबलपुर। पुलवामा हमले में जबलपुर के शहीद अश्विनी काछी की शहादत के अपमान को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हो रही सुनवाई 6 मार्च तक बढ़ गई है। मामले में हाईकोर्ट ने शाहिद के पिता को आवश्यक पक्षकार बनाने की व्यवस्था भी दी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर शहीद के परिवार के साथ किया गया कमेटमेंट करने के बाद भी प्रशासन ने अपना वादा क्यों पूरा नहीं किया।

मां की करुण पुकार पर कब्र खोदकर बाहर निकाला बेटे का शव, जानिए क्या है पूरा मामला

क्या है पूरा माजरा
दरअसल साल 2019 में जबलपुर के सिहोरा के रहने वाले सीआरपीएफ के शाहिद अश्विनी काछी श्री नगर में तैनात थे। इसी दौरान वो दुश्मनों द्वारा पुलवामा ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। जिनके अंतिम संस्कार के समय सरकार और प्रशासन द्वारा शहीद के परिवार से यह वादा किया गया था कि जिस जगह शहीद की प्रतिमा लगाई जा रही है। वहां पर उनके नाम से एक न केवल पार्क बनाया जाएगा, बल्कि शहीद के नाम से ही एक स्कूल भी खोला जाएगा।

लेकिन 4 साल पूरे हो गए आज तक शहीद के परिवार से किया गया वादा अभी भी अधूरा है। इसी मामले को लेकर परिवार के लोगों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने सरकार से जवाब तलब किया है।

मानहानि मामला: 28 फरवरी को दिग्विजय कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष, BJP-RSS कार्यकर्ताओं को बताया था पाकिस्तानी जासूस

शहीद दिवस पर नहीं पहुंचता प्रशासन का कोई नुमाइंदा
पुलवामा आंतकी हमले 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। जिसमें जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील में स्थित खुड़ावल के सीआरपीएफ जवान अश्विनी काछी भी इस हमले में शहीद हुए थे। सरकार की तरफ परिवार के लिए कई घोषणाएं की गई थीं, लेकिन अमल आज तक नहीं हुआ है। इस बार भी 14 फरवरी को शहीद के पांचवी पुण्यतिथि मनाई गई जिसमें कोई भी प्रशासनिक नुमाइंदा नहीं पहुंचा था।


Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.

Read More:- https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H