नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. चिदंबरम जेल से साढ़े तीन महीने बाद रिहा हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड के साथ यह जमानत दी गई है. जमानत देते हुए कोर्ट ने चिदंबरम से यह कहा है कि वो केस पर सार्वजनिक बयान या इंटरव्यू न दें.

इसके साथ ही जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम पर कुछ और शर्तें भी लगाई हैं. कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह बिना परमिशन के यात्रा न करें. वो केस से जुड़े किसी गवाह से संपर्क न करें.

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बता दें कि चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट के 15 नवंबर के आदेश को चुनौती दी थी. तब हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो 28 नवंबर को जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुनाने के लिए बुधवार का दिन तय किया था.

गौरतलब है कि चिदंबरम को पहली बार INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में CBI ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को उस मामले में बेल दे दी थी, लेकिन इससे पहले ही 16 अक्टूबर को ED ने मनी लांड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।