ITR Filing Deadline Is Over : आयकर दाखिल करने की समयसीमा खत्म हो गई है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अब तक 7 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं. आखिरी दिन यानी 31 जुलाई 2024 को शाम 7 बजे तक 50 लाख से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं.

जिन लोगों ने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है, उन्हें अब आईटीआर दाखिल करने के लिए विलंब शुल्क देना होगा. अगर किसी व्यक्तिगत करदाता की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो 5,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा. अगर आय 5 लाख रुपये से कम है, तो 1,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा.

आईटीआर दाखिल करने के लिए दो तरह की व्यवस्थाएं, पुरानी और नई

करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए दो विकल्प मिलते हैं. अगर आप पहली या पुरानी कर व्यवस्था चुनते हैं, तो आपकी सिर्फ 2.5 लाख रुपये तक की आय ही कर मुक्त होगी. हालांकि, आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत आप 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स बचा सकते हैं.

वहीं, अगर आप नई कर व्यवस्था चुनते हैं तो आपको 3 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा. इसमें भी आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत वेतनभोगी व्यक्ति 7.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट पा सकते हैं और अन्य लोग 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट पा सकते हैं.

6 स्टेप में समझें आयकर रिटर्न दाखिल करने का तरीका (ITR Filing Deadline Is Over)

  • आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक साइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं.
  • यूजर आईडी डालें और फिर Continue पर क्लिक करें. अपना पासवर्ड डालें और लॉग इन करें. अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप Forgot Password के जरिए नया पासवर्ड बना सकते हैं.
  • लॉग इन करने के बाद एक पेज खुलेगा, जहां आप ई-फाइल पर क्लिक करें. फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन चुनें. असेसमेंट ईयर 2023-24 चुनें और आगे बढ़ें.
  • आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का ऑप्शन मिलेगा. इसमें ऑनलाइन सेलेक्ट करें. अब अपनी कैटेगरी के हिसाब से ITR-1 या ITR-4 में से ऑप्शन चुनें और आगे बढ़ें.
  • अगर आप सैलरीड हैं तो ITR-1 सेलेक्ट करें. फॉर्म आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा. फिर ‘फाइलिंग टाइप’ में जाकर 139(1)- ओरिजिनल रिटर्न सेलेक्ट करें.
  • इस तरह कुछ ही मिनटों में आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और अब आप अपने रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं.