कुमार इंदर, जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव ( Madhya Pradesh Panchayat Election) पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। जया ठाकुर और कांग्रेस नेता सैयद जाफर ( Congress leader Syed Jaffer) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके कारण पंचायत चुनाव पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। 

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बता दें कि जया ठाकुर और कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने 2014 के आरक्षण को निरस्त करते हुए रोटेशन और 27% ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने की याचिका लगाई थी। इस पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट पहले ही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने के आदेश दे चुकी है।

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बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 2014 के आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस की मांग है कि पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली का पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर रोक लगा दिया है। जिस कारण पंचायत चुनाव तो होंगे, लेकिन ओबीसी वर्ग चुनाव से वंचित रह जाएगा. इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान भी जारी है।

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाते हुए ओबीसी सीटों को फिर से नोटिफाई करने के निर्देश दिया था। इसे लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस (Congress) और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी (BJP) के बीच एक नया युद्ध छिड़ गया है। भाजपा कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा रही।

वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (Madhya Pradesh State Election Commission)ने ओबीसी के लिए आरक्षित जिला पंचायत सदस्य, जनपद, सरपंच व पंच के पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। शुक्रवार शाम को राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित आदेश जारी किया था। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ओबीसी के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है। सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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