इंदर कुमार, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की पदस्थापना का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा की उम्र को मुद्दा बनाते हुए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन एवं अन्य संबंधित पक्षों से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।
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यूजीसी के नियमों के मुताबिक कुलपति पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित है, जबकि याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुलपति डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा गत 30 जून 2026 को ही 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं।
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याचिकाकर्ता का तर्क है कि उनकी वर्तमान आयु तय सीमा से अधिक हो चुकी है, जो यूजीसी के स्थापित मानदंडों के विपरीत है। इसी आधार पर उन्हें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति पद से तत्काल हटाने की मांग की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने शासन को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब आगे की कानूनी कार्यवाही पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
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