सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नाडीज को अदालत ने बड़ी राहत दे दी है। एक्ट्रेस को अब रियायत देते हुए विदेश यात्रा पर जाने के पहले कोर्ट से परमिशन नही लेनी पड़ेगी, लेकिन इससे जुड़े कुछ नियमों का पालन एक्ट्रेस को अब भी करना होगा। यह एक्ट्रेस के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है।

पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन की जमानत की शर्तों में बदलाव किया है। इसके अनुसार अब उन्हें देश छोड़ने से 3 दिन पहले कोर्ट और ईडी को इस बात की सूचना देनी होगी। आपको बता दें कि जैकलीन मनी लांड्रिंग मामले में बुरी तरह फंस गई थी। उन पर कई तरह के आरोप थे, जिसके बाद उन्हें विदेश यात्रा के साथ और भी कई बातों के लिए कोर्ट पर निर्भर होना पड़ता था।

यह नियम अब भी होंगे लागू

  • कोर्ट ने जैकलीन को राहत तो दी है लेकिन साथ ही इससे जुड़ी और कई नियमों का पालन उन्हें करना होगा।
  • एक्ट्रेस को यात्रा में जानेंगे के पहले अपनी यात्रा का विवरण देना अनिवार्य होगा।
  • इस दौरान वह किस देश में जा रही हैं, यह जानकारी देनी होगी।
  • कितने दिन का टूर है। वहां का पता और फोन नंबर भी देना होगा। बता दें कि कोर्ट ने जमानत की शर्तों में ढील इस आधार पर दी गई कि अभिनेत्री ने अतीत में उनका दुरुपयोग नहीं किया।

फिक्स डिपोजिट के बाद जारी होगा पासपोर्ट

पासपोर्ट देने के परक्रिया में भी बदलाव होगा। जैकलीन फर्नांडीज विदेश यात्रा के लिए सूचना देने के लिए एक आवेदन दायर करेंगी तो उनका पासपोर्ट तुरंत 50 लाख रुपये की फिक्स डिपॉजिट रसीद जमा करने के बाद जारी कर दिया जाएगा। जब वह विदेश से लौटेगी तो एफडीआर जारी कर दी जाएगी और पासपोर्ट वापस सौंप दिया जाएगा।