अंबाला। जग्गी बिल्डर्स के मालिक हरदीप सिंह जग्गी और अन्य आरोपियों को संबंधित मामले में फिलहाल हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 6 अक्टूबर को होगी।
आरोपियों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 482 के तहत जमानत के लिए अदालत का रुख किया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही शिकायतकर्ता अथवा पीड़ित को भी याचिका दायर होने की जानकारी देने को कहा गया है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की एफआईआर में नामजद अन्य आरोपियों से जुड़ी जानकारी भी तलब की। अभियोजन पक्ष को यह बताना होगा कि सह-आरोपियों ने जमानत के लिए कब और कहां आवेदन किया था तथा उनकी जमानत की मौजूदा स्थिति क्या है।
अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि हरदीप जग्गी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने इसी एफआईआर को लेकर इससे पहले किसी दूसरी अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी या नहीं। यदि पहले ऐसी कोई याचिका दायर हुई है तो उसके निस्तारण, लंबित स्थिति और संबंधित आदेशों का रिकॉर्ड भी पेश करना होगा।
इसके लिए हाईकोर्ट के अहलमद को अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले की किसी जमानत याचिका का पता चलने पर उसके आदेश और मौजूदा स्टेटस की जानकारी रिकॉर्ड में शामिल की जाएगी।
राज्य की ओर से पेश होने वाले लोक अभियोजक को भी पूर्व में दाखिल जमानत अर्जियों की स्थिति के बारे में अगली सुनवाई में अदालत को जानकारी देनी होगी। फिलहाल याचिकाकर्ताओं को मिली गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी और 6 अक्टूबर को अदालत मामले में आगे की सुनवाई करेगी।
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