वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. नारायणपुर बस्तर के समाजसेवी हरे राम मिश्रा ने उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गौरव सिंघल के माध्यम से उच्च न्यायालय बिलासपुर में जायसवाल निको माइनिंग इंडस्ट्रीज के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है.
बता दें कि, सुनवाई के दौरान अधिवक्ता गौरव सिंघल ने न्यायालय को अवगत कराया कि, जायसवाल निको माइनिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा बस्तर के नारायणपुर क्षेत्र में आयरन का उत्खनन किया जा रहा है. इस संबंध में शासन और इंडस्ट्रीज के बीच एक लीज एग्रीमेंट भी हुआ है. लीज एग्रीमेंट में जो नियम एवं शर्तें उल्लेखित हैं, उसका निको इंडस्ट्रीज लगातार उल्लंघन कर रहा है, जिससे पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है. साथ वहां के रहवासी आदिवासियों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट शासन के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए फटकार लगाई. इतना ही नहीं जायसवाल निको माइनिंग इंडस्ट्रीज को लीज एग्रीमेंट के नियम औऱ शर्तों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 14 जून को होगी.
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