शैलेंद्र पाठक, बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति पर हाईपावर कमेटी के फैसले के खिलाफ स्टे नहीं मिला. इस मामले में अंतिम सुनवाई 7 को सितंबर होगी. इससे पहले भी हाईकोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में जोगी को स्टे देने से मना कर दिया था. माना जा रहा है कि अब जोगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

नंदकुमार साय के वरिष्ठ वकील उपेंद्र नाथ अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि अजीत जोगी ने हाईपावर कमेटी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई है उसमें नंदकुमार साय और संतकुमार नेताम को पक्षकार नहीं बनाया है.

इसे लेकर दोनों ने आवेदन लगाकर मांग की है कि उन्हें पक्षकार बनाया जाए. नंदकुमार साय और संतकुमार नेताम की दलील है कि चूंकि वे अजीत जोगी की जाति के मामले में शिकायतकर्ता हैं लिहाज़ा उन्हें पक्षकार बनाया जाए.

जोगी ने पिछली सुनवाई में इस फैसले के खिलाफ स्टे की मांग की थी जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था.