रायपुर। सेक्स सीडी स्कैण्डल मामले में पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज हो गई है. एडीजे जितेन्द्र कुमार जैन की अदालत में बुधवार को विनोद वर्मा की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. न्यायालय में अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें रखी.
दिनभर चली सुनवाई के बाद कोर्ट दोपहर को स्थगित किया गया. 3 बजे के बाद वापस सुनवाई शुरु हुई जिसमें देर शाम तक कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. फिलहाल विनोद वर्मा को अभी जेल में ही रहना होगा. सेशन कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद अब उनके वकील उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे.
आपको बता दें कि सोमवार को विनोद वर्मा के वकील फैजल रिज़वी ने लोवर कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद
उनके वकीलों ने मंगलवार को सेशन कोर्ट में उनकी जमानत की अर्जी दाखिल की थी.
गौरतलब है कि धमकी देने के आरोप में बीजेपी नेता प्रकाश बजाज की शिकायत पर पुलिस ने पत्रकार विनोद वर्मा को 27 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. विनोद वर्मा को पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था. पुलिस का दावा है कि उनके पास से 500 सीडी, पैन ड्राइव और लैप्टॉप बरामद किया गया था.
इसके बाद वर्मा को छत्तीसगढ़ पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लेकर आई. इसके बाद मंत्री की कथित सेक्स सीडी सामने आई थी जिसे बाद में सरकार ने फर्जी बताते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपी है. इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है.
मामले में वर्मा को 31 अक्टूबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सुनवाई के बाद पत्रकार वर्मा के वकील फैज़ल रिज़वी ने कहा कि पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं वो बनावटी हैं.