अनूप दुबे, ढीमरखेड़ा। कटनी जिले की ढीमरखेड़ा में वित्तीय अनियमित्ताओं और भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे सरपंच अजय लोधी के खिलाफ मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 40 और 89 के तहत कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के बाद से पूरे पंचायत विभाग और स्थानीय राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।
ये भी पढ़ें: 16 साल से पुलिस को चकमा दे रहा स्थाई वारंटी गिरफ्तार: शाहनगर के खतरा गांव से रीठी पुलिस ने ऐसे दबोचा, कई मामले हैं दर्ज
बेटे के नाम फर्म और 43 लाख रुपये का भुगतान
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मुरवारी के उपसरपंच और ग्रामीणों ने मिलकर सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमित्ताओं की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर के निर्देशन में मामले की सघन जांच कराई गई। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि सरपंच ने अपने ही बेटे के नाम से फर्जी फर्म तैयार की थी और उसके माध्यम से लगभग 42 से 43 लाख रुपये की राशि का अवैध व गलत ढंग से भुगतान करवा लिया था।
ये भी पढ़ें: नियुक्ति के बदले मांगी घूस: 30 हजार की रिश्वत लेते परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर गिरफ्तार, लोकायुक्त ने रंगे हाथों दबोचा
6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक
जांच रिपोर्ट में सरपंच को दोषी पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। जनपद सीईओ केके पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि दोषी सरपंच के खिलाफ धारा 40 और 89 के तहत कार्रवाई करने के साथ ही आगामी 6 वर्षों तक के लिए चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m

