Korba-Raigarh News Update : कोरबा। शहर का कुख्यात कबाड़ी जिसके खिलाफ कुछ दिन पहले ही पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच कबाड़ी ने एक दूसरे मामले में न्यायालय पहुंचकर सरेंडर किया है, जिसे न्यायालय से जेल भेज दिया गया है।


सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी मुकेश बरबट्टी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था, जहां न्यायालय ने मुकेश के खिलाफ वारंट जारी किया था। गुरूवार को मुकेश ने धारा 420 के मामले में जेएमएफसी न्यायालय पहुंचकर सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले ही सीएसईबी चौकी क्षेत्र अंतर्गत नहर में बनाए गए ब्रिज को गैस कटर से काटकर चोरी की गई थी, जिसमें पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकेश सहित अन्य लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था और मुकेश की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी।
खांई में गिरा मानिकपुर खदान में कोयला लेने गया ग्रामीण, हुई मौत
कोरबा। एक 42 वर्षीय ग्रामीण अपने घर से कोयला चोरी करने के लिए एसईसीएल मानिकपुर खदान में गया हुआ था, जहां ग्रामीण खदान के भीतर 170 फीट नीचे गहरी खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मानिकपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मामले में पुलिस ने वैधानिक कार्यवाही कर शव को परिजनों के सुपूर्द कर दिया है।
जानकारी के अनुसार उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुदरी निवासी 42 वर्षीय भगतराम मरावी बुधवार की दोपहर कोयला चोरी करने के लिए गांव से सटे मानिकपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मानिकपुर खदान गया हुआ था। इसी दौरान वह लगभग 170 फीट नीचे सिर के बल गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब भगत काफी समय तक घर नहीं लौटा, तो परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश शुरू की। जिसके उपरांत गुरुवार सुबह ग्रामीणों को खदान में उसका शव गिरा हुआ मिला, जिसके बाद तत्काल मानिकपुर चौकी पुलिस को सूचित किया गया। मानिकपुर चौकी प्रभारी परमेश्वर राठौर ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। काफी मशक्कत के बाद शव को खदान से बाहर निकाला गया और एंबुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। मानिकपुर चौकी प्रभारी परमेश्वर राठौर ने बताया कि मामले में वैधानिक कार्यवाही कर शव को परिजनों के सुपूर्द कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
पतंग निकालने के चक्कर में ट्रांसफार्मर की चपेट में आया मासूम, हालत गंभीर
कोरबा। शहर के अटल आवास (एमपी नगर) में बुधवार दोपहर एक हृदय विदारक घटना सामने आयी है। जहां पतंग निकालने के दौरान एक 8 वर्षीय बालक बिजली के खुले तारों की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गया। घायल बालक को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत एमपी नगर अटल आवास निवासी एक 8 साल का मासूम स्कूल से लौट रहा था। इसी दौरान उसकी नजर ट्रांसफार्मर के पास फंसी एक पतंग पर पड़ी। जैसे ही वह पतंग निकालने के लिए पास पहुंचा उसका शरीर वहां मौजूद खुले तारों के संपर्क में आ गया। तार के संपर्क में आते ही चिंगारियां निकलने लगीं और बालक वहीं चिपक गया। वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह बालक को निकाला और उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया।
इस घटना के बाद से कॉलोनीवासियों में आक्रोश व्याप्त है। कॉलोनीवासियों ने बताया कि लंबे समय से ट्रांसफार्मर का तार खुला छोड़ा गया था। खुले तारों की वजह से आए दिन मवेशियों की मौत होती रहती है। बिजली विभाग में कई बार शिकायतें की गई है लेकिन इसके बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मासूम को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई, 11 लोगों से की जब्त
रायगढ़। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ निर्णायक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बीते तीन दिनों के भीतर आबकारी एक्ट के तहत 11 आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए करीब 65.9 लीटर शराब देशी, अंग्रेजी एवं कच्ची महुआ जप्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 16.680 है। इसके साथ ही एक पिकअप वाहन भी जब्त किया गया है जिसे राजसात करने जिलादंडाधिकारी को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। बीते मंगलवार को थाना घरघोड़ा पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम अमलीडीह में दबिश देकर आरोपी परमेश्वर राठिया पिता भजोराम राठिया उम्र 22 वर्ष साकिन ग्राम अमलीडीह, थाना घरघोड़ा के कब्जे घर. बाड़ी से 15 लीटर क्षमता वाले दो पीले रंग के डिब्बों में भरी लगभग 5-5 लीटर कुल 10 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं बिक्री रकम 1150 बरामद की गई। आरोपी द्वारा अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु संग्रहित करना पाए जाने पर थाना घरघोड़ा में धारा 34,2,34, ख आबकारी अधिनियम एवं धारा 34,2ए 59 क के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिर फ्तार किया गया तथा न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है।
बीते दिवस थाना कापू प्रभारी के नेतृत्व में मुखबिर सूचना पर ग्राम पखनाकोट सुकवासुपारा में दबिश दी गई, जहां आरोपिया श्रीमती चम्पा यादव पति रवि कुमार यादव उम्र 58 वर्ष निवासी पखनाकोट सुकवासुपारा थाना कापू के कब्जे से अवैध रूप से बिक्री हेतु रखे गए 0.818 किलोग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 13.000 है, तथा एक कंपनी का मोबाइल बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपिया द्वारा घर से गांजा बिक्री करना स्वीकार करने पर थाना कापू में धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपिया को विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजा गया है।
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