अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश में लाडली बहना योजना (Ladli Bahna Yojana in Madhya Pradesh)का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए सबसे जरूरी खबर है। लाडली बहना योजना के फॉर्म की स्क्रूटनी (Scrutiny) शुरू हो गई है। इसके बाद कौन महिलाएं (women) पात्र और अपात्र होंगी (eligible and ineligible) यह पता चल जाएगा।

ये रहेंगे पात्र
मध्यप्रदेश के निवासी महिलाएं जो इस साल एक जनवरी को 23 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी हो। विवाहित में तलाकशुदा विधवा भी शामिल रहेंगी। जिन मध्यम वर्गीय परिवार के पास पांच एकड़ से कम जमीन होगी, उन बहनों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। पंच, उप सरपंच बन चुकी महिलाएं भी इस योजना के दायरे में आएंगी।

ये रहेंगी अपात्र
ऐसी महिला जो स्वयं अथवा जिनके परिवार में सांसद, विधायक या स्थानीय निकायों के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि होंगे उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिस महिला के नाम उसके परिवार में ट्रैक्टर सहित अन्य 4 पहिया वाहन होंगे उन्हें भी दायरे में नहीं लिया जाएगा। जिनकी स्वयं या परिवार के स्वघोषित वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक होगी वो महिलाएँ दायरे में नहीं आएंगे। वर्तमान या भूतपूर्व सांसद, विधायक, आयकरदाता, शासकीय विभाग, उपक्रम, आर्मी, पेंशनर, निगम मंडल के अध्यक्ष यह सदस्य भी अपात्र रहेंगे।

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