गुरुग्राम। अदालत ने लॉरेंस गैंग से जुड़े अंकित उर्फ धोलिया को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर नियमित जमानत दे दी है। चरखी दादरी के डांडमा गांव निवासी 30 वर्षीय अंकित रंगदारी और अवैध हथियार रखने के मामले में 31 मार्च 2025 से जेल में बंद था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं।

सह-आरोपियों को जमानत मिलने की दी गई दलील

मामला 10 मई 2024 को फर्रुखनगर थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि इस मामले में 25 से अधिक सह-आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। अदालत ने समानता के आधार पर अंकित को नियमित जमानत देने का फैसला किया।

कारोबारियों को धमकाकर रंगदारी वसूलने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सदस्य विदेश और जेलों से सोशल मीडिया के जरिए कारोबारियों को धमकाते थे और उनसे रंगदारी वसूलते थे। अंकित के खिलाफ दर्ज मामलों में हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले भी शामिल बताए गए हैं। अदालत से जमानत मिलने का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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