Life imprisonment to Asaram : गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को सोमवार को दोषी करार दिया था. जिसके बाद आसाराम को महिला से रेप मामले में उम्रकैद की सजा (Life imprisonment to Asaram) सुनाई गई है. इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को यूपी की एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

जानकारी के मुताबिक आसाराम को IPC की धारा 376, 377 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अदालत ने ये आदेश भी दिया है कि पीड़ित महिला को 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जाए. बता दें कि इस केस में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य आरोपी थे. कोर्ट ने आसाराम को दोषी माना था. आरोपियों में से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी. कोर्ट ने बाकी पांच आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.

2013 में केस दर्ज हुआ था. करीब 10 साल पहले आसाराम पर सूरत की एक महिला ने अहमदाबाद के मोटेरा स्थित उसके आश्रम में बार-बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. इस मामले में अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में FIR दर्ज हुई थी. FIR के मुताबिक, महिला के साथ अहमदाबाद शहर के बाहर बने आश्रम में कई 2001 से 2006 के बीच कई बार दुष्कर्म किया गया था. महिला तब आसाराम के आश्रम में रह रही थी.