नितिन नामदेव, रायपुर. राजधानी रायपुर में बार-होटलों के खिलाफ नियमों का उल्लघन करने पर एक्साइज ने बड़ी कार्रवाई की. 5 बार-होटलों में छापा मारकर बिना होलोग्राम और दूसरे राज्यों की शराब जब्त की गई. इनमें विनर, शीतल, शेमरॉक, ग्रैंड नीलम और जिलेट बार शामिल है.  

आबकारी आयुक्त आर. शंगीता और कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर संभागीय उड़नदस्ता रायपुर, संभाग-रायपुर और जिले के कार्यपालिक आबकारी स्टॉफ के संयुक्त दल होटल-बार लायसेंस परिसरो की लगातार आकस्मिक जांच कर रही है. इसी कड़ी में सोमवार देर रात विनार बार में निरीक्षण के दौरान 7 पेटी विदेशी मदिरा माल्ट पर बार होलोग्राम चस्पा नहीं पाया गया. अनियमितता के कारण मौके पर ही उक्त मदिरा को जप्त कर लिया गया. अनुज्ञप्ति लायसेंस शर्त क्रमांक 4 (ग) का उल्लंघन होने से स्वीकृत अभिकर्ता को आरोप पत्र जारी कर विभागीय प्रकरण कायम किया गया.

एफ.एल. 3 लाइसेंसी शीतल इंटरनेशनल बार में निरीक्षण के दौरान 61 नग बडवाइजर प्रीमियम बीयर (650 मि.ली.), 29 नग बडवाइजर मैग्नम बीयर (650 मि.ली.), 43 नग बडवाइजर प्रीमियम कैन बीयर (500 मि.ली.), 6 नग बडवाइजर मैग्नम कैन बीयर (500 मि.ली.), इन सभी मदिरा पर बार होलोग्राम भी चस्पा नहीं किया गया था. इस अनियमितता के कारण मौके पर ही उक्त मदिरा को जप्त कर लिया गया. एफ.एल. 3 होटल बार अनुज्ञप्ति लायसेंस शर्त क्रमांक 4 (ग) का उल्लंघन होने से स्वीकृत अभिकर्ता को आरोप पत्र दिया जाकर, विभागीय प्रकरण कायम किया गया है।

सेरीखेड़ी स्थित एफ.एल. 3 लाइसेंसी होटल शेमरॉक ग्रीन (एफ.एल. 3) में निरीक्षण के दौरान बार के परमिट और स्कंध पंजी के मिलान में कई शराब का रिकॉर्ड ही नहीं मिला. बार में 13 बोतल (300 मि.ली.) जैगरमास्टर,1 बोतल (300 मि.ली.) ब्लैक एंड व्हाइट 1 बोतल (540 मि.ली.) ग्रे गूस वोदका, 1 बोतल (360 मि.ली.) केमिनो टकीला,1 बोतल (300 मि.ली.) एंजल हैवन जिन मिली, इनका कोई रिकॉड ही नहीें था. इसके अलावा, हरियाणा राज्य की शराब भी यहां पाई गई. उक्त मदिरा को कब्जे में लेकर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 34(1)(क), 59क, और 36 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया. बार के स्वीकृत अभिकर्ता शैकल वोद्दार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. साथ ही विभागीय प्रकरण पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई.

एफ.एल. 3 लाइसेंसी होटल ग्रैंड नीलम बार में निरीक्षण के दौरान बिना बार होलोग्राम की 64 बोतल स्प्रिट और 115 बोतल विदेशी मदिरा (माल्ट) पाई गई. जो बार परमिट के तहत नहीं थी. साथ ही 26 दिसंबर 2024 तक ही रजिस्टर का अपडेट पाया गया. एक्साइज ने कार्रवाई करते हुए, मदिरा को कब्जे में लिया और स्वीकृत अभिकर्ता को आरोप पत्र जारी कर विभागीय प्रकरण दर्ज किया गया.

जिलेट बार में भी एफ.एल. 3 लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन पाया गया. यहां निरीक्षण के दौरान बार में 2 बार रूम और 2 स्टॉक रूम का संचालन पाया गया, जो एफ.एल. 3 होटल बार अनुज्ञप्ति की शर्त क्रमांक 2(क) का उल्लंघन है. जिसपर स्वीकृत अभिकर्ता को आरोप पत्र जारी कर विभागीय प्रकरण दर्ज किया गया.