लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बुधवार को TMC के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया है. लोकसभा सचिवालय ने यह नोटिस TMC नेता अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर उन याचिकाओं पर भेजा गया है, जिनमें इन सांसदों को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की गई है. 20 बागी सांसदों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अयोग्यता याचिकाओं पर 7 दिन में जवाब देने का नोटिस दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टीएमसी के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर दलबदल संबंधी याचिका पर लोकसभा सचिवाल ने सभी 20 सांसदों से जवाब मांगा है. 

TMC ने 20 सांसदों पर पार्टी छोड़ने और उसके बाद ‘नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ इंडिया’ (NCPI) में शामिल होने का आरोप लगाया है. अभिषेक बनर्जी का कहना है कि उनके इस आचरण के कारण संविधान के दल-बदल विरोधी प्रावधानों के तहत उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है. 

तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपनी याचिका में कोर्ट से आग्रह किया था कि वह लोकसभा स्पीकर से कहें कि वे उनके पास लंबित अयोग्यता की याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला लें. कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि यह मुद्दा नोटिस जारी करने का नहीं है, बल्कि यह तय करने का है कि कार्यवाही एक निश्चित सीमा के भीतर पूरी की जाए. 

25 अगस्त को जारी इन नोटिसों के साथ अभिषेक बनर्जी की ओर से 18 जून को दायर की गई याचिका की प्रति भी सांसदों को भेजी गई है.

अब लोकसभा सचिवालय ने सभी 20 सांसदों से नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर याचिका पर अपनी टिप्पणी और जवाब दाखिल करने को कहा है. यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताने के एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें दलबदल के आधार पर अयोग्यता की याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने की मांग की गई थी.

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