शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में संयुक्त परामर्शदात्री समितियों की बैठकें समय पर और नियमित रूप से आयोजित न किए जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग ने नाराजगी व्यक्त की है। इस संबंध में विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और समस्त जिला कलेक्टरों को एक पत्र जारी कर इन बैठकों का आयोजन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि अब हर तीन महीने में यानी साल में कुल चार बार इन बैठकों का आयोजन करना अनिवार्य होगा।
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पहले भी दिए गए थे निर्देश, कई विभाग कर रहे थे अनदेखी
सामान्य प्रशासन विभाग के संज्ञान में यह बात आई थी कि शासन द्वारा पहले भी साल में चार बार बैठकें आयोजित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, इसके बावजूद कई विभाग और अधिकारी इन बैठकों के आयोजन में लगातार लापरवाही बरत रहे थे और नियमित बैठकें नहीं कर रहे थे। इसी उदासीनता और नियमों की अनदेखी को देखते हुए GAD ने अब सख्त रुख अपनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव रवि मालवीय द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।
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समितियों का स्वरूप और क्या होगा इनका मुख्य कार्य?
गौरतलब है कि जिला स्तर पर गठित होने वाली इन संयुक्त परामर्शदात्री समितियों में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नेताओं और श्रम विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होते हैं। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य शासन की जनहितकारी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ आम जनता तक पहुंचाना तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का त्वरित निराकरण करना है।
निर्णयों का विवरण GAD को भेजना होगा अनिवार्य
नए निर्देशों के मुताबिक बैठकों में भाग लेने वाले सक्षम अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे में आने वाले सभी मामलों का मौके पर ही निराकरण करेंगे। साथ ही, इन बैठकों की पूरी कार्यवाही और उनमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का विस्तृत विवरण अनिवार्य रूप से सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराना होगा। शासन की मंशा है कि बैठकों के जरिए प्रशासनिक कसावट लाई जाए और विकास कार्यों व जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की ढिलाई न हो।

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