कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब 27 प्रतिशत आरक्षण असंवैधानिक है। 

27 प्रतिशत के हिसाब से जो भर्ती पहले हो चुकी है वह बरकरार रहेगी।29 सितंबर, 2022 तक की ज्वाइनिंग वैध रहेगी। इसके बाद की ज्वाइनिंग मान्य नहीं रहेगी।

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