कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में पटवारी चयन भर्ती मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शासन ने मामले में कोर्ट को अवगत कराया है। इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को नियुक्त किया गया है। फिलहाल ओबीसी के 27% आरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है।

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मध्य प्रदेश की पटवारी भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकार की ओर से 27% आरक्षण दिया गया था। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार की इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए पूछा था कि उन्होंने 14% की वजह 27% आरक्षण किस आधार पर दिया है। सरकार ने जवाब देने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट से 11 अगस्त तक का समय मांगा था।

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पटवारी चयन भर्ती मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया कि रिपोर्ट के बाद ही अगली प्रक्रिया संभव होगी। पटवारी चयन भर्ती में अब अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। वहीं ओबीसी के 27% आरक्षण के सम्बंध में हाईकोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है।

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