भोपाल। मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को सोमवार से दोबारा खोल दिया गया है. जहां पर्यटकों का आना जाना भी शुरु हो गया है. जिससे एक बार फिर वहां रौनक लौट आई है. हालांकि कोरोना संकट की वजह से कम संख्या में पर्यटक आ रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सोमवार सुबह 12 सफारी में 40 पर्यटक और दोपहर 7 सफारी में 28 पर्यटकों ने भ्रमण किया. पर्यटकों के बैठने पहले सफारी वाहनों को पूरी तरह से सेनेटाइज किया जाता है. काउंटर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए चिन्हांकित किया गया है.

इसके अलावा प्रवेश द्वार पर स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा पर्यटकों की स्क्रीनिंग की जा रही है. सभी कर्मचारियों ने प्रोटोकॉल का पालन कर मास्क भी पहन रखा है. वर्तमान में जंगली हाथियों के विचरण के कारण कोर क्षेत्र में केवल ताला ज़ोन में पर्यटन प्रारंभ किया गया है.

बता दें कि पर्यटक के लिए सिर्फ 15 दिन तक ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का गेट खोला गया है. यानी 30 जून की आखरी सफारी कराने के बाद 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के लिए फिर बंद कर दिया जाएगा.

इन नियमों का करना होगा पालन

  • 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु के पर्यटकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
  • आईडी कार्ड दूर से दिखाना होगा.
  • छह पर्यटक एक ही परिवार से हैं तो उन्हें एक ही जिप्सी में प्रवेश दिया जाएगा. अगर एक परिवार से नहीं हैं तो एक जिप्सी वाहन में चार पर्यटक भ्रमण करेंगे.
  • सभी पर्यटकों को मास्क, सेनीटाइजर और दो गज दूरी के नियम का पालन करना होगा.
  • कोई पर्यटक पार्क के अन्दर गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकेगा.
  • सेंटर पॉइंट पर खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं होगी.
  • जिप्सी वाहन में प्रवेश और वापस आने पर वाहन मालिक को स्वयं ही सेनिटाइज कराना होगा.
  • होटल मालिक पार्क जाने से पहले पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे. साथ ही पर्यटन गेट पर भी पुन: थर्मल स्क्रीनिंग होगी.
  • प्रवेश द्वार को रोज तीन बार सेनिटाइज किया जाएगा.
  • पर्यटकों के सम्पर्क में आने वाले जिप्सी चालक और गाइड मास्क और सेनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करेंगे.
  • कोरोना जैसे लक्षण दिखने पर पार्क में प्रवेश हरगिज नहीं दिया जाएगा और तत्काल जानकारी प्रशासन को दी जाएगी.
  • रिज़र्व में जाने वाली सभी जिप्सी वाहन में सीट कवर नहीं होगा.
  • पार्क के अन्दर थूकना प्रतिबंधित रहेगा.
  • पानी की बॉटल और खाने-पीने की चीजें डस्टबिन में न डालकर वाहन के अन्दर रखना होगा.