शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में बैंकिंग क्षेत्र में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। भोपाल में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर केनरा बैंक से 33 लाख रुपये का लोन हासिल करने के मामले में बड़ा एक्शन लिया है।
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जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी कारोबारी ने पहले से ही बैंक में गिरवी रखी और 2021 में नीलाम हो चुकी संपत्ति को ही दोबारा गिरवी दिखाकर नया लोन ले लिया। 2019 में ही यह लोन NPA घोषित हो चुका था, लेकिन फिर भी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैंक को चकमा दिया गया।
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ईओडब्ल्यू के अनुसार, बैंक के ब्रांच मैनेजर और क्रेडिट मैनेजर की भूमिका संदिग्ध है। पैनल एडवोकेट और मूल्यांकनकर्ता इंजीनियर ने गलत रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर लोन स्वीकृत हुआ। KYC और ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया में भारी लापरवाही बरती गई। कुल 6-7 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं ईओडब्ल्यू ने जांच तेज कर दी है और जल्द ही और खुलासे होने की संभावना है।
जांच में सामने आया कि मेसर्स आबू रोड लाइंस के संचालक करामत खान ने साल 2016 में बैंक खाता खोलकर 10 लाख रुपए का लोन लिया था। साल 2017 में लोन लिमिट बढ़ाने के लिए इंदौर की ग्रीन पार्क कॉलोनी स्थित मकान के फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जिसके आधार पर 21 नवंबर 2017 को 33 लाख रुपए का लोन स्वीकृत कर दिया गया। लोन नहीं भर पाने पर दिसंबर 2019 में खाता एनपीओ घोषित कर दिया गया ।
जांच को खुलासा हुआ कि जिस दस्तावेज से लोन लिया गया था उस पर पहले से ही लोन लिया गया था। कार्रवाई के दौरान खुलासा हुआ कि संबंधित संपत्ति पहले से इंडियन बैंक में बंधक थी और वर्ष 2021 में उसकी नीलामी भी हो चुकी थी, जिसके करामत खान सहित सात आरोपियों के खिलाफ EOW ने मामला दर्ज किया है।
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