भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को फिल्म दूसरा (Doosra) की रिलीज रुकवाने की कोशिश में फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. अदालत ने 23 अक्टूबर को प्रस्तावित फिल्म की सिनेमाघरों में रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. गांगुली का आरोप है कि फिल्म में उनके नेतृत्व, 2002 नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल और लॉर्ड्स में शर्ट उतारकर जश्न मनाने की घटना का जिक्र कर उनके व्यक्तित्व और कॉमर्शियल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है.

गांगुली ने इन अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है. बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष ने शुक्रवार को रिलीज होने जा रही फिल्म ‘दूसरा’ पर रोक लगाने की मांग की थी.

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. गांगुली की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म दूसरा की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया है. हालांकि, कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. हाई कोर्ट ने दादा की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ‘दूसरा’ फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी. यह फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. 

न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की अवकाशकालीन पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन फिल्म निर्माताओं के पक्ष में है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को तय की है. कोर्ट ने कहा कि आपका कोई मूल्यवान अधिकार हो सकता है, लेकिन हम आज फिल्म नहीं रोक रहे हैं.

गांगुली के अलावा उनके जीवन पर आधारित बायोपिक का निर्माण कर रही ‘लव फिल्म्स एलएलपी’ भी इस मुकदमे में वादी है. फिल्म ‘दूसरा’ के निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने भरोसा दिलाया कि ‘दूसरा’ कोई बायोपिक नहीं है.

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