अजयारविंद नामदेव, शहडोल। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर प्यार, शादी के सपने और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा, लेकिन कि जब शादी की बारी आई, तो प्रेमी ने मुंह मोड़ लिया। शहडोल में एक छात्रा ने युवक पर शादी का झांसा देकर बार बार शारीरिक संबंध बनाने, तीन बार गर्भपात कराने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का दावा है कि अब उसे गोली मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। मोबाइल चैट, फोटो-वीडियो और कथित धमकी के ऑडियो को लेकर मामला महिला थाने पहुंचा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 

2023 में इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती

बुढार थाना क्षेत्र  रहने वाली रहने वाली 23 वर्षीय  बीएससी और पीजीडीसीए की पढ़ाई कर रही एक छात्रा से साल 2023 में इंस्टाग्राम के जरिए उसकी पहचान केशवाही निवासी कनिष्ठ सिंह से हुई थी। जनवरी 2024 में दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हुआ। युवती का आरोप है कि युवक ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया और विवाह करने का भरोसा दिलाया। इसी भरोसे के आधार पर 29 अक्टूबर 2024 को आरोपी उसे ग्राम कुम्हारी में प्रेमलाल शर्मा उर्फ बाबू शर्मा के खाली पड़े बाड़े में ले गया, जहां शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का कहना है कि इसके बाद भी आरोपी कई बार उसके साथ संबंध बनाता रहा। 

तीन बार गर्भवती होने का दावा, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेलिंग का आरोप

पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी के साथ संबंधों के दौरान वह तीन बार गर्भवती हुई। उसके मुताबिक, आरोपी उसे गर्भपात की गोलियां देता था और शादी के बाद बच्चा करने की बात कहता था। युवती का यह भी आरोप है कि आरोपी ने शारीरिक संबंधों के दौरान उसका अश्लील वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने पुलिस को मोबाइल चैट, फोटो और वीडियो सहित अन्य साक्ष्य सौंपने की बात कही है। उसने फर्जी आईडी बनाकर वीडियो वायरल किए जाने का आरोप भी लगाया है।

दूसरी जगह शादी तय होने पर बदले तेवर

पीड़िता के अनुसार, आरोपी के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी, जिसके बाद युवक ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। युवती का कहना है कि 3 अक्टूबर 2026 से आरोपी ने उससे बातचीत बंद कर दी। उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी के परिवार के लोग उसे गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। इस संबंध में कथित ऑडियो सामने आने की बात भी कही जा रही है।

महिला थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला

पीड़िता की शिकायत पर शहडोल महिला थाना पुलिस ने आरोपी कनिष्ठ सिंह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज किया है। अब मामले में पुलिस की जांच महत्वपूर्ण होगी। मोबाइल चैट, फोटो-वीडियो और कथित धमकी के ऑडियो की जांच से आरोपों की पुष्टि में मदद मिल सकती है। फिलहाल, मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी है। वहीं इस मामले में SDOP विकास पांडेय ने कहा, ‘मैं सीएम ड्यूटी में हूं। मामले की जानकारी नहीं है। संभवतः महिला थाने में मामला दर्ज हुआ है।’

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