पॉलिटिकल डेस्क। Manish Sisodia in jail: दिल्ली शराब घोटाले (delhi liquor scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस (money laundering case) में सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) और BRS की नेता के कविता (K Kavita) के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी कोर्ट से झटका लगा है। सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्याययिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। सीएम केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था।

CM Arvind Kejriwal को सुप्रीम झटकाः जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, ED को भी थमाया नोटिस

बता दें कि सिसोदिया को सीबीआई ने पिछले 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने भी उन्हें औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया था। सिसोदिया जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं लेकिन उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है।

के. कविता को एक बार फिर लगा झटका , न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई

मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए कोर्ट से जमानत की अपील की है> 20 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। जबकि देश में पहले चरण के लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होगा। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा की सभी 7 सीटों पर वोटिंग होगी।

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CM Arvind Kejriwal को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका

बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है। केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई करते हुए कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि मामले में ED को सुप्रीम ने नोटिस थमाया है। मामले की अगली 29 अप्रैल को होगी। वहीं सेशन कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्याययिक हिरासत बढ़ा दी है।

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के. कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढी

अदालत ने कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता को झटका दिया है। कोर्ट ने उन्हें सोमवार को 23 अप्रैल तक CBI की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 3 दिन की पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद सीबीआई ने कविता को अदालत में पेश किया और न्यायिक हिरासत की मांग की थी।