बलौदाबाजार. एमआरपी से अधिक दाम पर सामग्री बेचने एवं बिना सत्यापित तौल यंत्रों का उपयोग करने पर नाप तौल विभाग ने जिले के 7 दुकानों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

माह में आकस्मिक निरीक्षण एवं शिकायत के आधार पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच की गई. किराना स्टोर्स, फल, सब्जी बाजार, कपड़ा, पेट्रोल पंपों आदि संस्थानों की जांच की गई. जांच में विक्रेताओं ने उपभोक्ता को विक्रय किए जा रहे सामान की मात्रा, तौल यंत्र की शुद्धता एवं अधिकतम खुदरा मूल्य संबंधी जांच की. अनियमितता पाए जाने पर दुकानो के विरूध्द विधिक मापविज्ञान अधिनियम के तहत अपराध पंजीकृत किया गया.

इन दुकानों पर लगाया जुर्माना
नाप तौल विभाग के इंस्पेक्टर दामोदर वर्मा ने बताया कि खाद्य तेल को एमआरपी से अधिक दाम में बेचने पर कसडोल नगर के विद्याधर किराना दुकान, मां ईश्वरीय अनाज एवं मसाला, रिसदा के युक्ता किराना स्टोर्स में पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. उसी प्रकार असत्यापित तौल एवं माप यंत्रों के उपयोग करने पर भाटापारा नगर के श्रीराम रेस्टोरेंट, मुरलीवाला क्लॉथ एवं रेडीमेड स्टोर्स, केशरवानी हार्डवेयर एवं इलेक्ट्रिकल को पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना एवं राही फ्यूल्स पटपर को दस हजार का जुर्माना लगाया गया. साथ ही अन्य को पांच हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई है.