सदफ हामिद,भोपाल। मध्यप्रदेश में ‘मेघदूत योजना’ लागू कर दी गई है. मेघदूत योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति को 5 हजार पुरस्कार दिया जाएगा. उन पर किसी भी तरह की पुलिसिया कार्रवाई नहीं की जाएगी. अब इस योजना से लोग मदद के लिए आगे आएंगे और कोई सवाल-जवाब भी नहीं किया जाएगा.
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को जो गोल्डन समय में अस्पताल ले जाएगा, उसे 5 हज़ार का पुरुस्कार दिया जाएगा. यह पुरुस्कार मेघदूत योजना के तहत मिलेगा. उन्होंने कहा कि जो लोग डरते थे कि पुलिस की कार्रवाई होगी. पुलिस केस होगा, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं होगा. अब सहायता करने पर 5 हज़ार इनाम दिए जाएंगे.
जानिए कौन होगा पात्र
‘मेघदूत योजना’ के तहत वह व्यक्ति पात्र होगा, जिसने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को घंटे भर के भीतर इलाज के लिए ले जाएगा. यह योजना सहयोग करने वाले व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है, जो घायल, बीमार, आपदा में या अक्षम की सहायता करता है. ‘मेघदूत योजना’ के निर्माण का उद्देश्य आम जनता को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र के माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता के लिए प्रोत्साहित करना है. उसकी मानसिक स्थिति को बनाए रखना है. अन्य लोगों को सहयोग के लिए प्रेरित करना है.
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