चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने अपने अधीन आने वाले विभागों में प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब उनके अनुमोदन के बिना किसी भी प्रकार के सेवा संबंधी आदेश लागू नहीं किए जाएंगे।

किन मामलों पर लगेगा प्रतिबंध

मंत्री के निर्देश के अनुसार, उनके अधीन आने वाले तीन विभागों—ऊर्जा, परिवहन और श्रम—में निम्नलिखित फैसले बिना उनकी पूर्व अनुमति के जारी नहीं किए जाएंगे:

स्थानांतरण (Transfer)
अस्थायी स्थानांतरण (Temporary Transfer)
प्रतिनियुक्ति (Deputation)
अतिरिक्त कार्यभार (Additional Charge)
प्रशासनिक नियंत्रण होगा सख्त

इन आदेशों के तहत अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला या जिम्मेदारी बदलने से पहले मंत्री की लिखित मंजूरी आवश्यक होगी। इसे विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और नियंत्रण बढ़ाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है।

सरकारी हलकों में इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था पर मंत्री की सीधी निगरानी के तौर पर देखा जा रहा है।

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