सत्यपाल राजपूत, रायपुर। मंत्रालय महानदी भवन में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है. अंदर प्रवेश के लिए सशर्त छूट दी गई है. पहले बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश निषेध था. अब अंदर प्रवेश के लिए पाबंदियां हटा दी गईं हैं.
आदेश के मुताबिक जिन व्यक्तियों के पास मंत्रालय सुरक्षा कार्यालय द्वारा जारी वैध स्थायी एवं अस्थाई प्रवेश पत्र होगा, उनको ही जाने की अनुमति होगी, जो व्यक्ति किसी शासकीय कार्य विभागीय कार्यों से मंत्रालय में प्रवेश करना चाहते हैं, उसे विभागीय सचिव की अनुमति से ही मंत्रालय में प्रवेश दी जाएगी.
आगंतुक एवं जनता जो बैठक निजी कार्यों तथा सौजन्य भेंट करने मंत्रालय में प्रवेश चाहते हैं, उन्हें मंत्रालय में दैनिक पास के माध्यम से प्रवेश की अनुमति होगी. दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक समय निर्धारित किया गया. सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है. प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए फ़ैसला लिया गया है.
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