रवि गोयल,जांजगीर-चांपा। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सक्ती ने नाबालिक से बलात्कार मामले मे सजा सुनाते हुए आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत 5-5 साल एवं 10 साल कैद दी है.

दरअसल रायगढ़ के ग्राम समनिया का रहने वाला आरोपी ललित रात्रे डभरा में अपने रिश्तेदार के घर मेहमान बन के आया हुआ था. इसी बीच वहां की रहने वाली एक नाबालिग युवती को स्कूल जाते समय रास्ते में रोककर उसे चाक़ू दिखाते हुए जबरन अपने साथ झारसुगड़ा ले गया .जहां आरोपी ललित युवती पर शादी करने के दबाव डाल रहा था और शादी से मना करने पर उसके साथ बलात्कार किया।

इसी बीच युवती के घर वाले पुलिस की मदद से युवती का पता लगाते हुए झारसुगड़ा जा पहुचें. जहां युवती ने अपने साथ हुई सारी घटना की जानकारी अपने परिजन और पुलिस को दी. युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. जहां से उसे युवती को जबरन भगाकर ले जाने व बलात्कार करने के मामले में न्यायालय द्वारा पास्को एक्ट के तहत 5-5 साल एवं 10 साल कैद की सजा सुनाई ।