शैलेंद्र पाठक, बिलासपुर। मीसाबंदी के लिए सोमवार का दिन यादगार बन गया. हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को पूरा पेंशन देने के साथ एरियर देने का आदेश दिया है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने तत्काल भौतिक सत्यापन करने का भी आदेश दिया है. बता दें कि राज्य सरकार ने मीसा बंदियों की पेंशन को रोकने का आदेश दिया था, जिसे असित भट्टाचार्य ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. मामले की जस्टिस पी सैम कोशी की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है.