बिलासपुर. कृष्ण कुमार शर्मा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष एक रीट याचिका प्रस्तुत की है. जिसमें उन्होंने गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विषय के पद पर नमिता शर्मा के नियुक्ति को चुनौती दी. जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते नमिता शर्मा के नियुक्ति रद्द कर दी है. साथ ही हाईकोर्ट के जज ने गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कृष्ण कुमार शर्मा को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि, 23 सितंबर 2006 में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने विज्ञापन जारी कर इच्छुक उम्मीदवारों से विभिन्न विषयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया था. कृष्ण कुमार शर्मा ने भी योग्य उम्मीदवार होने के नाते अपना आवेदन सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र विषय के पद पर जमा किया. भर्ती प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न शोध पत्रों-पुस्तकों के प्रकाशन एवं अनुभव के आधार पर अंकों का विभाजन किया गया था. इसके अलावा साक्षात्कार के लिए 20 अंकों की व्यवस्था की गई थी.

वहीं कृष्ण कुमार शर्मा ने अपने आवेदन के साथ 19 शोध पत्रों के प्रकाशन की सूची प्रस्तुत की थी, लेकिन 19 अंकों के स्थान पर केवल 14 अंक प्रदान किए गए. साक्षात्कार में 20 में से केवल 3 अंक ही दिए गए, जबकि नमिता शर्मा को शोध पत्रों के प्रकाशन पर 8 अंक और साक्षात्कार में 19 अंक दिए गए. साथ ही अनुभव के लिए 3 अंक दिए गए.

कृष्ण कुमार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि, नमिता शर्मा ने गेस्ट लेक्चरर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, जबकि नियमित प्राध्यापक को ही अनुभव के अंक प्रदान किए जाने थे. इस प्रकार उन्हें 3 अंक गलत तरीके से दिया गया और शोध पत्रों के प्रकाशन पर भी नमिता शर्मा को 8 अंक गलत दिया गया. उसने दस्तावेज ना लिखे न जमा किए. इस प्रकार नमिता शर्मा को कुल 30 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि वह 20 से भी कम अंकों की हकदार हैं और गलत तरीके से 20 में से 19 अंक साक्षात्कार में दिए गए हैं. इस तरह भर्ती प्रक्रिया में नमिता शर्मा को लेने के लिए गलत प्रक्रिया का पालन किया गया.

वहीं सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस पी सैम कोसी की एकल पीठ ने नमिता शर्मा की नियुक्ति को रद्द कर दिया और कृष्ण कुमार शर्मा को 24 जुलाई 2007 की स्थिति से सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के पद पर नियुक्ति देने के लिए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को निर्देशित किया. इसके अलावा कोर्ट ने कृष्ण कुमार शर्मा को 24 जुलाई 2007 से नियुक्त मानते हुए पदभार ग्रहण करने की तिथि से ही वास्तविक आर्थिक लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया है.