दिल्ली. महिलाएं अपने बालों का खास ख्याल रखती हैं. कोई भी उनके बालों को छुए उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता. दिल्ली के एक सैलून के लोगों को युवती के हेयर स्टाइल से छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया. यहां गलत तरीके से बाल काटने का मामला जब कंज्यूमर फोरम पहुंचा, तो फैसला आया कि सैलून प्रबंधन गलत हेयर कट के लिए महिला को 2 करोड़ रुपए मुआवजा दे.

शिकायतकर्ता आशना रॉय अपने लंबे और सुंदर बालों के कारण हेयर प्रोडक्ट की मॉडल थीं और उन्होंने कई बड़े हेयर-केयर ब्रांड के लिए मॉडलिंग की है. साल 2018 में एक इंटरव्यू देने से पहले वे आईटीसी मैर्या स्थित सैलून में हेयर कट के लिए गयीं थीं. आशना के मुताबिक उन्होंने हेयर ड्रेसर को साफ-साफ शब्दों में अपने बालों को आगे से लंबे फ्लिक्स रखने और पीछे से चार इंच काटने को कहा था. लेकिन यहां हेयर ड्रेसर ने महज चार इंच बाल छोड़कर उनके लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिया.

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इस हेयरकट से आशना भड़क गईं और उन्होंने प्रबंधन से इसकी शिकायत कर दिया. सैलून ने इसपर आशना को फ्री हेयर ट्रीटमेंट कराने का ऑफर किया. आशना के मुताबिक हेयर ट्रीटमेंट के दौरान केमिकल के प्रयोग से उनके स्कैल्प जल गए और बालों को स्थाई नुकसान हुआ. आशना इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (NCDRC) में किया. आशना ने अपनी शिकायत में कहा कि गलत हेयर कट के कारण उन्हें अपना काम खोना पड़ा जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ. उनका पूरा रहन-सहन बदल गया और टॉप मॉडल बनने का सपना टूट गया.

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NCDRC ने 21 सितंबर 2021 को अपने फैसले में कहा है कि सैलून की लापरवाही के कारण फरियादी को गंभीर मानसिक प्रताड़ना और तनाव से गुजरना पड़ा. वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाई और उनकी नौकरी चली गई. शिकायतकर्ता के वॉट्सऐप चैट से स्पष्ट है कि सैलून ने अपनी गलती मानी है. आयोग ने कहा, हमें लगता है की शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपए का मुआवजा देने स न्याय होगा. सैलून प्रबंधन 8 सप्ताह (दो महीने) के भीतर शिकायतकर्ता को मुआवजे की राशि दे.