हर्षराज गुप्ता, खरगोन। खरगोन दंगे में शामिल सेवानिवृत्त एएसआई की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। सेवानिवृत्त एएसआई नासिर एहमद के खिलाफ दंगे में पथराव, तोड़फोड़, आगजनी और विस्फोट के मामले में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा है।
सेवानिवृत्त एएसआई नासिर एहमद ने अग्रिम जमानत के लिए प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया था। बहस के दौरान शासकीय अधिवक्ता राजकुमार अत्रे ने कानून के रखवाले रहे सेवानिवृत्त एएसआई नासिर पिता नजीर एहमद के कानून तोड़ने के अपराध में शामिल होने पर अग्रिम जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने भी दंगे के फरार सह आरोपी नासिर पिता नजीर एहमद की अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
बता दें कि अप्रैल में रामनवमी के जुलूस पर उपद्रवियों द्वारा पथराव किया गया था। जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी। कई हिंदुओं के घर जला दिए गए थे। घरों में घुसकर लूटपाट और आगजनी की भी खबर आई थी। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं सेवानिवृत्त एएसआई नासिर एहमद को भी आरोपी बनाया गया है।
उपजेल से एक कैदी दीवार फांद कर हुआ फरार
खरगोन जिले के बड़वाह नगर से 3 किलोमीटर दूर काटकूट फाटे स्थित उपजेल से एक कैदी दीवार फांदकर फरार हो गया। संजू उर्फ संजय निवासी खेड़ीटांडा बीते 14 अक्टूबर 2022 से उप जेल में आबकारी अधिनियम के तहत 34(2) के प्रकरण में विचाराधीन कैदी था। जेल अधीक्षक युवराज सिंह मुवेल के अनुसार, घटना गुरुवार सुबह करीब 10.30 की है। जेल कर्मी सहित पुलिसकर्मी आसपास के क्षेत्र में उसकी तलाशी में जुटे हैं। इधर, जानकारी लगने पर एसडीओपी विनोद दीक्षित, एसडीएम बीएस कलेश, बड़वाह थाना प्रभारी जगदीश गोयल भी उप जेल पहुंचे।
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