न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर/ संजय विश्वकर्म, उमरिया। अनूपपुर जिले में महिला से दुष्कर्म के आऱोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपए अर्थ दंड से भी दंडित किया है। आरोपी ने अकेले पाकर महिला के साथ रेप किया था।

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अपर लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता का पति रिश्तेदारी में गया हुआ था। पीड़ित महिला घर में अकेली थी, तभी रात में रामप्रसाद ऊर्फ पन्ने राठौर ने घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पति के लौटने के बाद पीड़िता ने अपने साथ हुई अपबीती पति को बताई और आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही कार्रवाई कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

आज अनूपपुर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आरपी सेवेतिया की न्यायालय ने आरोपी रामप्रसाद ऊर्फ पन्ने राठौर पुत्र रामदुलारे राठौर निवासी ग्राम धनगवां पिपरहा टोला थाना जैतहरी को धारा 376 भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदण्ड एवं धारा 506 भाग-2 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा ने की।

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बांधवगढ़ में पकड़े गए 2 शिकारी

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की पतौर रेंज की टीम ने 29 जनवरी को बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकारियों को पकड़ा है। दरअसल, 29 जनवरी को पतौर परिक्षेत्र की टीम गश्ती कर रही थी, इसी दौरान बीट बगैहा के पीएफ 210 में 5 मृत मोर पाए गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम वहीं झाड़ियों में छिप गई। कुछ देर बाद बमेरा गांव के संगीर बैगा पिता दद्दू बैगा व बाबू बैगा पिता शुक्ला बैगा आए और मृत मोरों को अपने साथ लेकर जाने लगे। इसी दौरान टीम ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया।

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