न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। अनूपपुर न्यायालय ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को 4 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोतमा पुलिस ने 2017 में आरोपी दिनेश जायसवाल ऊर्फ फोटो जायसवाल को पकड़ा था। इधर लगातार अनुपस्थित होने पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय खोलीटोला के शिक्षक अमरदीन रोहणी को सहायक आयुक्त ने निलंबित कर दिया है।

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अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 अगस्त 2017 को कोतमा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी एक व्यक्ति गांजा तस्करी कर रहा है। जिसके बाद एसडीओबी ने टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। जिसके बाद पुलिस की टीम ने निगवानी मार्ग पर गढ़ी तिराहा के पास संदेही को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास अवैध मादक पदार्थ गांजा पाया गया। जिसे पुलिस ने जब्त कर आरोपी के खिलाफ 379/17 धारा 20 (बी) (ii) (बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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आज विशेष न्यायाधीश पंकज जायसवाल के न्यायालय ने आरोपी दिनेश जायसवाल ऊर्फ फोटो जायसवाल उम्र 35 वर्ष निवासी जर्राटोला को दोषी पाते हुए 4 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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शिक्षक को सहायक आयुक्त ने किया निलंबित

इधर, शासकीय प्राथमिक विद्यालय खोलीटोला के प्राथमिक शिक्षक अमरदीन रोहणी को अनुपस्थित व जेल में निरूद्ध होने पर सहायक आयुक्त ने निलंबित कर दिया है। बता दें कि आरोपी शिक्षक 6 अप्रैल 2021 से अनुपस्थित रहने और वर्तमान में थाना अनूपपुर अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा में है। थाना कोतवाली में अमरदीन रोहणी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 208/21 धारा 294, 323, 506 तथा 326 के तहत प्रकरण थाना अनूपपुर में पंजीबद्ध है। अभियोग पत्र न्यायालय अनूपपुर में पेश है। प्राथमिक शिक्षक अमरदीन रोहणी के जेल में 48 घंटे से अधिक निरूद्ध रहने पर जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त विजय डेहरिया ने म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के खोलीटोला के प्राथमिक शिक्षक अमरदीन रोहणी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अनूपपुर नियत किया गया है।

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