भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2025-26 का अनुपूरक बजट पेश किया। इस पर गुरुवार 4 दिसंबर को चर्चा होगी। क्यों कि आज तीन दिसंबर भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी है। सरकार ने राजधानी भोपाल में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इसलिए तीन दिसंबर को सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी।
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया। चालू वित्त वर्ष का यह दूसरा सप्लीमेंट्री बजट पेश है। इस द्वितीय अनुपूरक बजट में कुल 13476.94 करोड़ का प्रावधान है। जिसमें राजस्व मद में 8448.57 करोड़ और पूंजीगत मद में 5028.37 करोड़ का प्रावधान है।
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एमपी की डॉ मोहन सरकार आने वाले महीनों में सबसे ज्यादा फोकस ग्रामीण विकास पर करेगी। इसमें पीएम आवास, लाडली बहना और किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर की जाने वाली खरीदी के भुगतान को प्राथमिकता में रखा गया है।
सबसे ज्यादा पीएम आवास का बजट
- ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत राजस्व मद में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राशि 4000 करोड़ का प्रावधान है।
- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत ऊपार्जन संस्थाओं को ऋण के लिए पूंजीगत मद में राशि 2000 करोड़ का प्रावधान है।
- महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत राजस्व मद में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 में 1794 करोड़ का प्रावधान है।
- पंचायत विभाग अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान राशि 1633 करोड़ का प्रावधान है।
- औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत पूंजीगत मद में भू-अर्जन, सर्वे एवं पिमार्केशन सर्विस चार्ज के लिये राशि 650 करोड़ का प्रावधान है।
- नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत पूंजीगत मद में सरदार सरोवर के पूबान से प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन, अन्य कार्यों पर खर्च के लिए राशि 600 करोड़ और बरगी नहर व्यपवर्तन योजना के लिए राशि 200 करोड़, इंदिरा सागर परियोजना (एम.सी.ए.पी.) के लिए राशि 94 करोड़ का प्रावधान है।
- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत राजस्व मद में भावांतर/फ्लेट रेट योजना हेतु राशि 500 करोड़ का प्रावधान है।
- जल संसाधन विभाग अंतर्गत पूंजीगत मद में बाध तथा संलग्न कार्य हेतु राशि 300 करोड़, बहुती (एम.सी.ए.पी.) क्लस्टर क्रमांक- 2 फेज-2 के लिए राशि 63 करोड़ का प्रावधान है।
- लोक निर्माण विभाग अंतर्गत पूंजीगत मद में भू-अर्जन हेतु मुआवजा के लिये राशि 300 करोड़ का प्रावधान है।
- नगरीय विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत पूंजीगत मद में अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्णा अर्बन ट्रान्सफार्मेशन (अमृत 2.0) के लिए राशि 150 करोड़ मिलियन प्लस शहर (अमृत 2.0) के लिए राशि 115 करोड़ और एक लाख से कम जनसंख्या के शहर (अमृत 2.0) के लिए राशि 100 करोड़ का प्रावधान।
- स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत पूंजीगत मद में पी.एम. जनमन (समग्र शिक्षा) के लिए राशि 122 करोड़ और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिये राशि 108 करोड़ का प्रावधान है।

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