भोपाल। मध्यप्रदेश में सड़कों पर मवेशियों को खुला छोड़ने वालों की अब खैर नहीं होगी। जानबूझकर पशुओं को सड़कों पर खुला छोड़ने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राज्य शासन ने नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 में संशोधन किया है।

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दरअसल, प्रदेश में लावारिस घूमते जानवर परेशानी का सबब बने हुए हैं। आए दिन सड़कों पर आवारा गौवंश और जानवरों की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके लेकर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब कोई भी किसी जानवर या अन्य पशु को सड़कों पर खुला छोड़ता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। संबंधित व्यक्ति से एक हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा।

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