शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश के भोपाल में एक बार फिर आबकारी विभाग (Excise Department) शराब (Liquor) बेचेगा। इसके लिए विभाग ने आरक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक आबकारी का ही स्टाफ शराब बेचेगा। कोरोना के दौर में भी आबकारी विभाग ने ही महीनों तक शराब बेची थी। दरअसल, फर्जी बैंक गारंटी ड्राफ्ट लगाकर आबकारी को चूना लगाने वाले समूह पर FIR दर्ज की गई। फर्जीवाड़ा करने के बाद दो ठेके निरस्त किए गए थे। ठेकेदारों की जगह अब यहां पर आबकारी शराब बेचेगा।

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आदेश में कहा गया- कलेक्टर (आबकारी) जिला भोपाल के आदेश क्रमांक 3481 दिनांक 26.05.2023 के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए कम्पोजिट मदिरा समूह, लालघाटी (BPL/F-15) की मदिरा दुकानों के लाइसेंस निरस्त किये गए हैं आबकारी आयुक्त मप्र ग्वालियर के पत्र क्रमांक 7/ ठेका / 2023/487 दिनांक 30.02.2023 के दिए गए निर्देशों के पालन में शासकीय राजस्वहित में अविल्मब कम्पोजिट मदिरा समूह लालघाटी (BPL/F-15) में सम्मिलित निम्नांकित कम्पोजिट मदिरा दुकानों का दिनांक 27.05.2023 से विभागीय संचालन हेतु निम्नानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रभार में दोनों मदिरा दुकानों का प्रात 8.30 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक विभागीय संचालन किए जाने हेतु निम्नानुसार अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है।

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