शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) पुलिस में तैनात एक महिला पुलिस कांस्टेबल (lady police constable) को अपना सेक्स चेंज (sex change) कर पुरुष बनने की इजाज़त सरकार ने दे दी है। मध्य प्रदेश में इस तरह का ये दूसरा मामला है, इससे पहले भी एक महिला कांस्टेबल जेंडर चेंज करवाकर पुरुष बन चुकी है। महिला कांस्टेबल का लिंग बदलने की अनुमति आज (14 अगस्त 2023) जारी कर दी गई है। महिला कॉन्स्टेबल बचपन से जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित थी।

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मिली जानकारी के अनुसार रतलाम जिले में पदस्थ महिला आरक्षक किरण (परिवर्तित नाम) को लिंग परिवर्तन की अनुमति पुलिस महानिदेशक ने प्रदान की। प्रदेश में यह दूसरा मामला है, जिसमें राज्य शासन द्वारा sex change क़ी अनुमति दी गई है। इससे पहले 2021 में निवाड़ी में पदस्थ एक महिला पुलिस कांस्टेबल को ‘सेक्स चेंज’ करने की इजाजत दी गई थी। हालांकि लिंग परिवर्तन के बाद  नौकरी में महिलाओं को प्राप्त होने वाली सुविधाएं नहीं मिलेगी।  

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जेंडर आइडेंटिटी डिसआर्डर से पीड़ित थी

दरअसल महिला आरक्षक को बचपन से जेंडर आइडेंटिटी डिसआर्डर ( Gender Identity Disorder) की समस्या थी और इसकी पुष्टि राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सकों की ओर से भी की गई थी। इसलिए संबंधित महिला आरक्षक की ओर से लिंग परिवर्तन कराने के संबंध में विधिवत आवेदन, शपथ पत्र और भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर प्रदेश पुलिस मुख्यालय को भेजा गया था। जिस पर आज आदेश जारी हो गए है। 

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जेंडर बदलने की स्वतंत्रता हैं

गौरतलब है कि देश में किसी भी नागरिक को उसके धर्म या जाति पर ध्यान दिए बिना अपने स्वयं के जेंडर (लिंग) के चयन की स्वतंत्रता है। इसके तहत विधि विभाग से परामर्श के बाद गृह विभाग की ओर से पुलिस मुख्यालय को अनुमति दी है। 

क्या होता है जेंडर आइडेंटिटी डिसआर्डर

जेंडर डिस्फोरिया(Gender dysphoria) वह स्थिति होती है, जिसमे व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसका प्राकृतिक लिंग उसके लैंगिक पहचान से मेल नहीं खाता। बच्चे के शरीर की बनावट के आधार पर जन्म के समय प्राकृतिक लिंग नियुक्त होता है। लैंगिक पहचान वह है जैसा एक व्यक्ति अपने को ”पहचानता है” या स्वयं को महसूस करता है। 

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