अजय शर्मा, भोपाल। मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बीजेपी विधायक राकेश गिरी (Rakesh Giri) को हाईकोर्ट (High Court) से राहत मिली है। एमएलए राकेश के खिलाफ विधानसभा चुनाव को शून्य करने लगाई गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह (Yadvendra Singh) ने चुनाव याचिका लगाई थी।

दरअसल, 2018 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह ने राकेश गिरी के खिलाफ चुनाव याचिका दायर कर निर्वाचन क्षेत्र शून्य घोषित करने की मांग की थी। यादवेंद्र सिंह ने उन पर कई बूथ पर समय से पहले मतदान खत्म कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था।

राज्यमंत्री की चुनाव याचिका का मामला: OPS भदौरिया पर पद का दुरुपयोग और वोटरों को धमकाकर चुनाव जीतने का आरोप, जानिए HC का क्या आया फैसला ?

बता दें कि विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी प्रत्याशी राकेश गिरी ने कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह को 4 से अधिक वोटों से हराया था। वहीं 2013 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा कुमार श्रीवास्तव ने यादवेंद्र सिंह को 17 हजार से ज्यादा मतों से हराया था। हालांकि 2008 के चुनाव में यादवेंद्र सिंह यहां से चुनाव जीतकर आए थे। यादवेंद्र सिंह इस सीट से सात बार चुनाव लड़े है, जिसमें उन्होंने तीन पर जीत हासिल की है।

भोपाल गैसकांड के पीड़ितों को SC से बड़ा झटका: केंद्र की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज, 7400 करोड़ मुआवजे की थी मांग

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus