राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की गई है। सिर्फ ओबीसी आरक्षण संशोधन वाले निकायों में ही नए सिरे से आरक्षण प्रक्रिया होगी। जिन निकायों में ओबीसी वार्डों के आरक्षण में संशोधन नहीं होना है, वहां पूर्व का आरक्षण ही मान्य रहेगा। ऐसे निकायों में नए सिरे से आरक्षण की प्रक्रिया नहीं करनी होगी।

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बता दें कि शेष प्रक्रिया कल जारी हुई इस गाइडलाइन के अनुसार ही रहेगी। जनरल निकाय और वार्डों में ही ओबीसी आरक्षण मिलेगा। पहले से तय sc-st आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा, जहां एससी-एसटी आरक्षण 50% से कम वहीं ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

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पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर होगा आरक्षण

निकाय या वार्डों में अधिकतम 35% ओबीसी आरक्षण दिया जा सकेगा। निकाय और वार्डों में आरक्षण पूर्ण करने की समय सीमा 24 मई रखी गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण होगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आरक्षण कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है।

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