शब्बीर अहमद, भोपाल। राजधानी भोपाल के बड़े और हाईप्रोफाइल स्कूल सागर पब्लिक स्कूल ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में माफीनामा दिया है। जिसमें स्कूल प्रबंधन में अतिरिक्त फीस वसूली करने की बात स्वीकारी है। अब प्रबंधन को अतिरिक्त फीस पालकों को वापस देगा होगा।

दरअसल, हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि जब तक कोरोना काल खत्म नहीं हो जाता तब तक सभी निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा और कोई फीस नहीं ले सकते हैं। इस निर्देश के बाद भी सागर पब्लिक स्कूल ने आदेश की अवहेलना करते हुए फीस के नाम पर पालकों से मोटी रकम वसूली थी। जिसको लेकर माय पेरेंट्स एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। जिसमें एसोसिएशन ने बताया था कि 2020-21 की फीस स्कूल प्रबंधन को 2019-20 के हिसाब से लेनी थी, लेकिन प्रबंधन ने चालाकी करते हुए ट्यूशन फीस में सारी मदों की फीस वसूली की। साथ ही एग्जाम फीस में भी इजाफा किया था। याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही थी।

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लंबी चली लड़ाई के बाद पेरेंट्स की जीत हुई। आज की सुनवाई में सागर पब्लिक स्कूल ने उच्च न्यायालय में माफीनामा दिया। स्कूल प्रबंधन ने अतिरिक्त फीस लेना स्वीकार किया। स्कूल प्रबंधन पालकों को अतिरिक्त फीस वापस करेगा।

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