शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के संज्ञान लेने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने ‘स्कूल बैग पाॅलिसी 2020’ के पालन करने के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है। लोक शिक्षण संचालनायल, मध्यप्रदेश ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियो को अपने जिले में रेंडमली शालाओं का चयन कर प्रत्येक तीन माह में स्कूल बैग के वजन की जांच करने के निर्देश दिए है। 

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बता दें, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। इसके तहत स्कूलों में बस्ते के वजन को कम करने के लिए सितंबर 2022 में स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसका स्कूलों में पालन नहीं किया जा रहा है। जिसके बाद मानव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। 

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