शब्बीर अहमद, भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही भोपाल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने शासकीय कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। सभी को मुख्यालय पर रहने को कहा गया है। आचार संहिता उन अस्थाई शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू होगी, जो किसी भी सरकारी विभाग में संविदा अथवा आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं।

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बाहर जाने के लिए भी लेना पड़ेगी कलेक्टर से अनुमति

सभी शासकीय कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने को कहा गया है। यहां तक की बाहर जाने के लिए भी कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ेगी। इसके साथ ही सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रहेंगे। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने 9 अक्टूबर (सोमवार) को ही आदेश जारी कर दिए हैं।

धारा 144 लागू

बता दें कि आचार संहिता लागू होने के साथ ही पूरे भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। आदेश का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनावी नियमों का पालन करते हुए मुख्यमंत्री आवास, मंत्री, सांसद-विधायकों के निजी स्टाफ में संलग्न अधिकारी-कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया है। 

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बता दें कि प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव के नतीजे तीन दिसंबर को सामने आएंगे। राज्य में चुनाव एक चरण में होगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा करते ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।

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