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लुधियाना. पंजाब कॉलोनाइजर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के प्रधान गुरविंदर सिंह लांबा की अगुवाई में प्रॉपटी कारोलारियों ने लोकसभा हलका होशियारपुर के सांसद राजकुमार सब्बेवाल व पंजाब लैंड रिकॉर्ड सोसायटी (पीएलआरएस) को प्रोजैक्ट डायरैक्टर सुनीता ठाकुर से मुलाकात की.
इस दौरान प्रॉपर्टी कारोबारियों ने कहा कि रजिस्ट्री के लिए लगाई गई नई शर्तें न हटाने की सूरत में प्रॉपर्टी कारोबार ठप्प हो जाएगा. उन्होंने बताया कि नैशनल जैनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस) पोर्टल में नए क्लाज जोड़ दिए गए है. इसके तहत किसी भी प्रॉपटों की रजिस्ट्री कराने दौरान कॉलोनाइजर को अपनी अपूव्ड कॉलोनी के लाइसेंस के लाइसेंस नंबर व रेरा नंबर की जानकारी देने के अलावा लाइसेंस जारी होने की तारीख, कॉलोनी नाम व कॉलोनाइजर के पैन नंबर की समूची जानकारी देनी होगी जबकि अनाधिकृत कॉलोनी की रजिस्ट्री के वक्त एनओसी नंबर भी दर्ज करना होगा.
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एसोसिएशन के प्रधान गुरविंदर सिंह लांबा ने बताया कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) का गठन 1995 में हुआ था. इसके चलते उससे पहले चनी कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां करवाते वक्त प्रॉपटी कारोलारियों को दिक्कतों का सामना करना होगा. इसी तरह प्रॉपर्टी कारोबारी अधिकतर अनाधिकृत कॉलोनियों की रेगुलराइजेशन फीस प्रॉपर्टी कारोबारी पहले ही भर चुके हैं. इसके चलते रजिस्ट्री के लिए लगाई गई शर्ते पूरे रीयल एस्टेट सैक्टर को प्रभावित करेंगी.
लांबा ने बढ़ाया कि सांसद राजकुमार चब्बेवाल व पीएलआरएस की प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुनीता ठाकुर ने प्रॉपटर्टी कारोबारियों के पक्ष को काफी हद तक ठीक माना. सुनीता ठाकुर ने मौके पर मौखिक आदेश देते हुए उक्त नई शर्तें हटाने को भी कोशिश की. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि प्रॉपर्टी कारोबारियों को जल्द राहत मिलेगी.
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