अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए बुधवार को मतदान होगा। मतदान के एक दिन पहले ही वोटिंग को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। किसी ने यह अफवाह फैला दी है कि महापौर और पार्षद चुनाव के लिए दोनों के चुनाव चिन्ह पर (मुहर) बटन दबाना (वोट देना) होगा।

इस अफवाह पर विराम लगाते हुए राज्य चुनाव आयोग का बड़ा बयान सामने आया है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों पद महापौर-पार्षद में से किसी एक भी बटन दबा सकते हैं। एक पद के लिए दिया गया वोट (मतदान) भी मान्य होगा।

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बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में भ्रामक खबर चल रही है, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग का बयान सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने कहा है कि महापौर या पार्षद सिर्फ एक के लिए भी मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते है। मतदाताओं को महापौर और पार्षद पद के प्रत्याशियों दोनों को वोट करना चाहिए। यदि मतदाता किसी एक प्रत्याशी या पद को वोट करना चाहता है तो वो भी मान्य होगा।

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