अजय शर्मा,भोपाल/आशुतोष तिवारी,रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी पर गैर जमानती धाराएं लगेंगी. केपी त्रिपाठी पर सिरमौर सीईओ एसके मिश्रा पर जानलेवा हमला करने का आरोप है. कोर्ट ने केपी त्रिपाठी के खिलाफ धारा 120बी, 148, 149, 353, 332, 325, 333, 341, 342, 294, 147 के तहत अपराध दर्ज करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई है.

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बीजेपी विधायक के.पी त्रिपाठी द्वारा सिरमौर के जनपद सीईओ को फोन पर धमकाने का वीडियो वायरल हुआ था. जिसके बाद विधायक समर्थकों ने सीईओ पर हमला किया था. पुलिस ने अपने चालान में विधायक की भूमिका का उल्लेख नहीं किया था. परिवाद के बाद कोर्ट ने आदेश दिया है. 16 अगस्त को जनपद सीईओ एसके मिश्रा पर जानलेवा हमला हुआ था. इसी के बाद वीडियो वायरल हुआ था.

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बता दें कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यों की जानकारी लेने के लिए भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी ने जनपद पंचायत सीईओ एसके मिश्रा से फोन पर बातचीत की. दोनों के बीच बातचीत के दौरान कहासुनी हो गई. तभी दोनों के बीच बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कुछ ही घंटों में सीईओ पर जानलेवा हमला किया गया और उनके सरकारी वाहन में भी तोड़फोड़ की गई.

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