कर्ण मिश्रा,ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने क्राइम ब्रांच इंदौर में पदस्थ टीआई धनेंद्र भदौरिया के खिलाफ दर्ज केस में डायरी तलब किया है. दरअसल 10 साल पुराने मामले में धनेंद्र भदौरिया और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक निजी इस्तगासे पर मुकदमा दर्ज किया गया था. यह मुकदमा एक वकील की शिकायत पर दर्ज किया गया था.

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वकील बृजेंद्र सिंह बैस का कहना था कि जुलाई 2012 में तत्कालीन मंत्री ईश्वर दास रोहाणी और नरोत्तम मिश्रा का दतिया दौरा कार्यक्रम था. इस दौरान बृजेंद्र सिंह बैस ने अपने समर्थकों के साथ उन्हें काले झंडे दिखाने का प्रयास किया था. जिसके चलते धनेंद्र भदौरिया और अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी.

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वकील बृजेंद्र सिंह बेस का यह भी कहना था कि धनेंद्र भदौरिया और उनके साथ अन्य पुलिसकर्मियों ने वकीलों के साथ मारपीट की थी. इसे लेकर उन्होंने निजी इस्तगासा अधीनस्थ कोर्ट में दायर किया था. अधीनस्थ कोर्ट ने इंस्पेक्टर धनेंद्र भदोरिया और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे. अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए धनेंद्र ने हाईकोर्ट की शरण ली है, जहां हाईकोर्ट ने उसके मामले में केस जारी को तलब किया है.

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