कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर (Gwalior) में प्राइवेट नर्सिंग होम (Private Nursing Home) में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। शिकायत पर पहुंची सीएमएचओ की टीम ने सोनोग्राफी सेंटर पर गड़बड़ी पकड़ी है। MLB कॉलोनी स्थित माहेश्वरी नर्सिंग होम में दूसरे डॉक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड दो सोनोग्राफी मशीनें (sonography machine) बरामद हुई है। आशंका जताई गई है कि इसके जरिए भ्रूण लिंग परीक्षण (fetal sex test) जैसा गैर कानूनी काम भी किया जा सकता है। फिलहाल दोनों सोनोग्राफी मशीनों को सील करते हुए सीएमएचओ की टीम ने जांच शुरू कर दी है।

इन सोनोग्राफी मशीन के जरिए दूसरा डॉक्टर राजेश कुमार पिप्पल मरीजों का अल्ट्रासाउंड करता हुआ मिला। जबकि माहेश्वरी नर्सिंग (Maheshwari Nursing Home) होम के अल्ट्रा सोनोग्राफी सेंटर में डॉ सुभाष गुप्ता के नाम से दोनो मशीनें रजिस्टर्ड थी। ऐसे में आशंका जताई गई है कि इसके जरिए भ्रूण लिंग परीक्षण जैसा गैर कानूनी काम भी किया जा सकता है। शिकायत मिलने और पुष्टि होने पर CMHO के निर्देश पर पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी और डीपीएचएनओ ने जांच के बाद दोनों सोनोग्राफी मशीनों को सील करते हुए नर्सिंग होम को नोटिस जारी किया है।

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सीएमएचओ डॉ मनीष शर्मा का कहना है कि कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि जिस डॉक्टर के नाम से अल्ट्रासाउंड सेंटर रजिस्टर्ड है, उसकी जगह दूसरे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। शिकायत के आधार पर हॉस्पिटल नर्सिंग होम को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में माहेश्वरी नर्सिंग होम पर भी कार्यवाही की गई है।

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इसके अलावा 7 और ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर की जानकारी मिली है। जिनकी जांच के बाद एक्शन लेने की तैयारी है। जांच के दौरान कमी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अल्ट्रासाउंड पीसीपीएनडीटी एक्ट (Ultrasound PCPNDT Act) के अंतर्गत आता है, यहां पर भ्रूण लिंग परीक्षण करना अपराध है। ऐसे में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्शन लेने की तैयारी है।

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